विजय सुब्रह्मण्यम,हरिद्वार
जानलेवा हमला करने व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी हमलावर स्वामी शिव प्रियानंद दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है ।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया बताया कि 17दिसंबर 2021 की रात कनखल क्षेत्र बैरागी कैंप स्थित एक आश्रम में आरोपी हमलावर व चुटैल कमलेशवरा ठहरे हुए थे। जो आपस में गुरु भाई भी हैं। रात करीब एक बजे आरोपी हमलावर शिव प्रियानंद ने पुरानी द्वेषभावना से प्रेरित होकर चुटैल कमलेश्वरानंद पर लाठी डंडा से हमला बोल दिया था। हमले में चुटैल के सिर, जबड़े व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची थी। तभी चुटैल को इलाज के लिए बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हॉयर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। चुटैल कमलेश्वरानंद के शिकायतकर्ता छोटे भाई द यानिध नंद ने कनखल थाने में हमलारोपी शिव प्रियानंद शिष्य स्वामी स्वरूपानंद निवासी पंच निर्मोही अखाड़ा बैरागी कैंप कनखल के विरुद्ध जानलेवा हमला व गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज कराया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने हमलारोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। केस में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह के बयान कराए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विचारण कोर्ट ने हमलावर शिवप्रियानंद को दोषी ठहराया है। साथ ही, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी हमलावर को दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।