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होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देना संचालक को पड़ा महंगा

ByAdmin

Nov 8, 2024

*सिटी कोतवाली में होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज*

*भूपतवाला की गंगा विहार कॉलोनी स्थित होटल स्काई हाईट्स का है मामला*

*छिपायी थी लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के नागरिक की मौजूदगी*

*हरिद्वार/विजय सुब्रह्मण्यम*

होटल में ठहरे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के 02 नागरिकों की जानकारी पुलिस के साथ साझा न करने पर होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ कोतवाली नगर हरिद्वार में The foreigner Act 1946 की धारा 14 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

स्थानीय पुलिस एवं गोपनीय शाखा को होटल में विदेशी नागरिकों के रुकने की सूचना मिली थी। विदेशी नागरिक दिनाँक 17-6-24 को होटल में कमरा लेकर ठहरे थे जिसकी सूचना 24 घंटे के भीतर नियमानुसार फार्म-c भरकर F.R.O (FOREIGN REGISTRATION OFFICER) विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना आवश्यक होता है जबकि होटल स्वामी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

पुलिस टीम —

सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह (LIU)

हेड कांस्टेबल मनसा राम (LIU)

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