हरिद्वार।संवाददाता
एक 13 वर्षीय लड़की को अश्लील तरीके से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक सोमिल को पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र में आरोपी सोमिल ने मकान मालिक की 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने की वारदात को अंजाम दिया था। जिसपर शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी किराएदार सोमिल पुत्र विजय बाबू निवासी बासमंडी आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे,बाबा गरीब दास कोतवाली व जिला बरेली यूपी के खिलाफ नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकते करने का केस दर्ज कराया था। बताया था कि 38 वर्षीय आरोपी सोमिल अपनी बुआ के लड़के के साथ करीब सात आठ महीने से शिकायतकर्ता के यहां किराए पर रह रहा था। घटना वाले दिन शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री को तीन माह का बकाया किराया लेने के लिए आरोपी सोमिल के पास भेजा था। थोड़ी देर बाद पीड़ित लड़की रोते हुए शिकायतकर्ता के पास पहुंची और सारी आपबीती बताई थी। पीड़ित लड़की ने परिजनों को बताया था कि जब वह आरोपी के कमरे में गई तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर छेड़छाड़ करने लगा था। पीड़ित के रोने की आवाज सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए थे। मौका पाकर आरोपी सोमिल वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी सोमिल को गिरफ्तार कर संबधित धारा में चालान कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए।
मुआवजा राशि दिए जाने के निर्देश
कोर्ट ने पीड़ित लड़की को मुआवजा राशि 50 हजार रूपये दिलाने व निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर उचित प्रतिकर राशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।
जुर्माना राशि नही देने पर दस की अतिरिक्त सजा
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।